शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने के आरोपी को 3 वर्ष सश्रम कारावास 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दितीय अजय कुमार सिंह की आदालत ने सुनाई सजा

कोडरमा: नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भागने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मगलवार को आरोपी मोहम्मद रिजवी पिता खुर्शीद आलम बैरवाटांड़ थाना कोडरमा जिला- कोडरमा निवासी को 363 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने ₹20000 का जुर्माना लगाया जुर्माना की राशि नहीं देने पर 3 माह अतिरिक्त सजा भुगत नहीं होगी। 

मामला वर्ष 2022 का है । लड़की के पिता के आवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या 45/ 2022 एवं ST- 61/2022 दर्ज किया गया था। 

अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया। इस दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया। लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया।

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वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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Edited By: Samridh Bharat

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