पीएमएलए कोर्ट सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर 13 मई को आदेश सुनाएगी

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नियमित जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट 13 मई को अपना आदेश सुनाएगी।

अदालत में हो रहे घटनाक्रम से परिचित सिविल कोर्ट के एक वकील ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि याचिका में एक मई को अदालत द्वारा दिये गये आदेश के अनुरूप दोनों पक्षों की ओर से अदालत के समक्ष लिखित दलीलें पेश किये जाने के बाद अदालत ने तारीख तय की।

सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा ने इस बात की पुष्टि की चंद्रा ने कहा, "शनिवार और रविवार, लगातार दो छुट्टियों के बाद सोमवार को आदेश आएगा।"

याचिका से परिचित एक वकील ने कहा, "सोरेन ने 15 अप्रैल को याचिका दायर की थी। इस पर पहली बार 16 अप्रैल को सुनवाई हुई। 16 अप्रैल को सुनवाई के बाद ईडी के वकील द्वारा समय मांगने पर सुनवाई की अगली तारीख 23 अप्रैल तय की गई।" जवाब देने के लिए जब 23 अप्रैल को मामला दोबारा उठाया गया तो इसे 1 मई तक के लिए टाल दिया गया। जब ईडी के वकील ने फिर से समय की मांग की जब 1 मई को मौखिक बहस हुई तो अदालत ने लिखित दलील पेश करने के लिए 4 मई की तारीख तय की जब एक लिखित तर्क प्रस्तुत किया गया, तो अदालत ने आदेश की तारीख तय की।"

सोरेन के एक करीबी वकील ने बताया कि सोरेन ने जमानत की गुहार लगाते हुए कहा कि उनके खिलाफ डीएवी, बरियातू के पीछे बेनामी संपत्ति रखने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है और उनकी गिरफ्तारी दूसरों के बयान के आधार पर की गयी है। उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से कहा कि आदिवासी भूमि, जिसे उनकी बेनामी संपत्ति कहा जाता है, उसके वास्तविक मालिक के कब्जे में है और यह मामला राज्य सरकार के संज्ञान में आते ही सुनिश्चित किया गया था। उनके मुताबिक उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है।

मामले से परिचित एक सिविल कोर्ट के वकील ने कहा : "ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सोरेन के खिलाफ अभियोजन शिकायत उचित सबूत के साथ दायर की गई है और ट्रायल कोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लिया है। ईडी ने अदालत में कहा है कि सोरेन को जमानत दी जाए यह न्याय के हित में नहीं होगा क्योंकि वह प्रभावशाली हैं और उन्होंने कभी भी जांच में सहयोग नहीं किया है। ईडी के पास सभी आवश्यक सबूत हैं जो बताते हैं कि डीएवी स्कूल, बरियातू के पीछे 8.66 एकड़ आदिवासी भूमि सोरेन की 'बेनामी संपत्ति' है और जिसे उन्होंने अपने पैसे से खरीदा है। अपने आर्किटेक्ट मित्र विनोद सिंह, बड़गाईं सर्किल के सर्किल सब-इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद (अब निलंबित), हिलारियस कच्छप (अब स्वर्गीय) और राजकुमार पाहन की मदद से अवैध कारोबार से अर्जित की गई जमानत के दुरुपयोग की पूरी संभावना है मामला ईडी की जांच के दायरे में आया, उन्होंने अपने आधिकारिक पद और प्रभाव का उपयोग करके संपत्ति से हाथ धोने का प्रयास किया और जांच में बाधा उत्पन्न करने के सभी प्रयास किए।''

Edited By: Anu Singh

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